जेल आईजी व अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की शिकायत
सेशन कोर्ट के आदेश के बावजूद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद नहीं लाया गया। जेल प्रशासन के रुख को देखते हुए संजीव सिंह...
धनबाद प्रतिनिधि
सेशन कोर्ट के आदेश के बावजूद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद नहीं लाया गया। जेल प्रशासन के रुख को देखते हुए संजीव सिंह ने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि रंजन की अदालत में संजीव सिंह की ओर से सोमवार को एक आवेदन दाखिल कर जेल आईजी तथा धनबाद जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की प्रार्थना की गई है।
कोर्ट में दाखिल आवेदन में संजीव सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन न करना पूरी तरीके से अदालत के आदेश की अवमानना है। नीरज हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित है। संभवत: मंगलवार को इस आवेदन पर न्यायालय में सुनवाई होगी। आवेदन में कहा गया है कि कोर्ट ने संजीव को दुमका से तत्काल धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। परंतु संजीव सिंह को अब तक धनबाद नहीं लाया गया। संजीव ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रशासन की ओर से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना गंभीर आपराधिक विषय है। इस कारण दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का मामला चले। यह भी कहा गया है कि यह मामला न्यायपालिका और न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कुठाराघात है।