रोहड़ाबांध की अधिगृहीत जमीन के लिए दावा-आपत्ति शिविर लगेगा
धनबाद के टासरा ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान किया जाएगा। जिला प्रशासन शिविर आयोजित करेगा, जहां रैयत अपने दावे और आपत्तियां दायर कर सकेंगे। चार हजार लोग विस्थापित होंगे...

धनबाद, विशेष संवाददाता सेल के टासरा ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से शिविर लगाया जाएगा। शिविर तीन तथा दस जनवरी को लगेगा। कोल प्रोजेक्ट के लिए रोहड़ाबांध की 19.82 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसी जमीन के लिए दावा-तथा आपत्ति लेने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां रैयत (जमीन के मालिक) अपना दावा तथा आपत्ति दायर करेंगे। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र भी जारी किया गया है।
ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए रोहड़ाबांध की जमीन अधिग्रहण से करीब चार हजार लोग विस्थापित हो रहे हैं। शिविरों में आवेदन पत्र के साथ तमाम कागजात के साथ दावा-आपत्ति दायर की किया जा सकता है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दावा-आपत्ति के आवेदन पत्र में दावेदार का हस्ताक्षर, पहचानकर्ता के रूप में मुखिया या कोई अन्य जनप्रतिनिधि का मुहर के साथ हस्ताक्षर जरूरी है। दस रुपए के स्टॉम्प के साथ बंध पत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, शपथ पत्र, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड की छाया प्रति भी आवेदन के साथ जमा करना जरूरी होगा। जमीन के कागजात जैसे खतियान या फिर दलील (जमीन रजिस्ट्री के कागजात) भी आवेदन के साथ देना है।
जमीन तथा मकान के बदले मिलेगा मुआवजा
अधिग्रहण की गई जमीन तथा उस पर बने मकान, दुकान या कोई अन्य संरचनाओं के बदले मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा का भुगतान सरकार की ओर से तय किया जाएगा। मकान तथा अन्य संरचनाओं का मूल्यांकन संबंधित विभाग की ओर से किया जाएगा और तय राशि का भुगतान होगा।
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