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30 दिनों के अंदर बुलानी होगी निगम बोर्ड की बैठक

नगर निगम बोर्ड की बैठक 30 दिनों के अंदर बुलानी होगी। नगर निगम एक्ट के अनुसार ऐसा प्रावधान है। नगर निगम के 19 पार्षदों के पत्र लिखने के बावजूद अभी तक बोर्ड बैठक की तिथि घोषित नहीं हुई है। पिछली बार...

30 दिनों के अंदर बुलानी होगी निगम बोर्ड की बैठक
हिन्दुस्तान टीम,धनबादFri, 08 Sep 2017 09:06 PM
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नगर निगम बोर्ड की बैठक 30 दिनों के अंदर बुलानी होगी। नगर निगम एक्ट के अनुसार ऐसा प्रावधान है। नगर निगम के 19 पार्षदों के पत्र लिखने के बावजूद अभी तक बोर्ड बैठक की तिथि घोषित नहीं हुई है। पिछली बार नगर निगम बोर्ड की बैठक बीच में ही स्थगित हो गई थी। लेकिन नई तिथि घोषित नहीं हुई। इसी बीच 19 पार्षदों ने मेयर को पत्र लिखकर बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों के पत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन नगर निगम एक्ट के अनुसार एक माह के अंदर बैठक बुलाना अनिवार्य है। बैठक बुलाने का अधिकार भी मेयर के पास ही है। मेयर के आदेश के बाद ही बोर्ड बैठक की तिथि तय होगी। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की हो रही तैयारी बोर्ड बैठक के लिए पत्र देने वाले पार्षद इस बात से नाराज हैं कि उनके पत्र के बाद भी तिथि नहीं घोषित की गई। पार्षद जय कुमार ने कहा कि जल्द ही अगर बैठक नहीं बुलाई गई तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा।

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