रंगदारी मामले में सांसद ढुलू महतो के खिलाफ आरोप गठित

Jan 18, 2026 02:11 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में भाजपा सांसद ढुलू महतो सहित अन्य आरोपी शनिवार को अदालत में पेश हुए। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। चार मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप हैं।

रंगदारी मामले में सांसद ढुलू महतो के खिलाफ आरोप गठित

धनबाद, मुख्य संवाददाता गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी शनिवार को अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किया। हालांकि सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाना में चार मार्च 2022 को 16 नामजद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर 2022 को लगभग एक बजे दोपहर में मुराईडीह कांटा पर ढुलू समर्थक लोग आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उसको एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी।

नहीं तो काम नहीं करने देंगे। आरोप था कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अजय महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल कर उसके ऊपर चला दिया, जिसमें वह बच गया। आरोप था कि प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिवशंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, ओमप्रकाश चौहान, टिंकू लाला, विजय मंडल, अमर रविदास, पवन गांधी और तीन-चार अन्य लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर एकमत होकर जानमारने की नीयत से उस पर हमला किया, जिससे उसको जख्म हुआ और खून बहने लगा। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कुल 16 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।

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