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झारखंड: भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दो साल की सजा, जानिए पूरा मामला

आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने शनिवार को दो मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दोषी ठहराया। मनोज कुमार त्रिपाठी की विशेष अदालत ने जाली दस्तावेज के आधार पर टीडीएस रिटर्न लेने के दो मामले में भरत...

झारखंड: भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दो साल की सजा, जानिए पूरा मामला
हिन्दुस्तान टीम,धनबादSun, 28 Jan 2018 08:05 PM
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आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने शनिवार को दो मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दोषी ठहराया। मनोज कुमार त्रिपाठी की विशेष अदालत ने जाली दस्तावेज के आधार पर टीडीएस रिटर्न लेने के दो मामले में भरत शर्मा को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास और 10-10 हजार आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद अपील के लिए भरत शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया गया।

धनबाद इनकम टैक्स ऑफिसर शशि रंजन ने भरत शर्मा के खिलाफ कई मुकदमे दाखिल किए थे। शनिवार को सीओ केस नंबर 8/2005 और सीओ केस नंबर 11/2005 की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सीओ केस नंबर 8/2005 में आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2000 से 2001 में गलत आयकर रिटर्न दाखिल कर 1,52,900 रुपए की वापसी का दावा किया गया था। जानबूझकर टीडीएस के सत्यापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी वर्ष 1,62,413 रुपए सूद समेत वापस लेकर उस रकम को अपने खाते में जमा किया गया। रिटर्न के लिए गलत कागजात आयकर विभाग के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने भरत शर्मा के खिलाफ 26 जुलाई 2011 को आरोप गठन किया था। अभियोजन पक्ष ने पूरे मामले में दो गवाहों का परीक्षण कराया था। सीओ केस नंबर 11/05 में आयकर विभाग ने 2001-2002 में भरत शर्मा की ओर से 1,73,480 रुपए का दावा आयकर विभाग से टीडीएस की वापसी के लिए किया गया था तथा सूद समेत भरत शर्मा ने जाली कागजात के आधार पर 2,25,350 रुपए वापस लेकर अपने खाते में जमा किया। भरत शर्मा के खिलाफ फर्जी कागजात के आधार पर टीडीएस रिटर्न लेने के दो और मामले कोर्ट में लंबित हैं। दो मामले हाईकोर्ट से निरस्त हो चुके हैं। भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी के खिलाफ भी फर्जी कागजात के आधार पर टीडीएस का भुगतान करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दो मामलों में उनकी पत्नी बेबी देवी को निचली अदालत से सजा हो चुकी है तथा सेशन कोर्ट से भी अपील खारिज किया जा चुका है। फिलहाल, भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है।

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