बाबूलाल मरांडी के पुत्र ने किया सरेंडर, मिली बेल
धनबाद। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र सनातन मरांडी ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर...

धनबाद। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र सनातन मरांडी ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर किया। एमपी-एमएलए के विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की कोर्ट ने एक हजार रुपया जुर्माना अदा करने की शर्त पर सनातन मरांडी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। सनातन मरांडी के विरुद्ध अदालत से कुर्की जब्ती का वारंट जारी था। वर्ष 2005 में गांडेय गिरीडीह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचार पत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व समर्थकों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए थे। गांडेय के तत्कालीन बीडीओ उदय कांत पाठक ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए गांडेय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
