किराया के लिए दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई : डीसी
कोरोना लॉकडाउन के कारण आई विषम परिस्थिति के कारण मकान मालिकों को किरायदारों से भाड़ा नहीं मांगने की हिदायत दी गई...
कोरोना लॉकडाउन के कारण आई विषम परिस्थिति के कारण मकान मालिकों को किरायदारों से भाड़ा नहीं मांगने की हिदायत दी गई है। डीसी अमित कुमार ने रविवार को बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। किराए के लिए दबाव डाले या मकान खाली करने की धमकी देनेवालों पर कार्रवाही करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में डीसी ने बताया है कि कोरोना के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। धनबाद में लोग बड़ी संख्या में किराए पर रह रहे है। इसमें दिहाड़ी मजदूर और दूसरे लोग भी शामिल हैं। शिकायत मिली है कि मकान मालिक मकान खाली कर देने का दबाव बना रहे हैं। विषम पिस्थिति में हर आदमी को आवास की सुरक्षा ज़रूरी है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के आधार पर अगले आदेश तक मकान मालिकों के किराया मांगने पर रोक लगाई जाती है। इस अवधि में किरायेदारों को परेशान नहीं करने की हिदायत भी दी जाती है।
हो सकती है एक वर्ष की सज़ा
डीसी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के आधार पर एक वर्ष की सज़ा या अर्थदंड या दोनों कार्रवाई हो सकती है। अगर मकान खाली कराने या भाड़े के लिए दबाव डालने के दौरान किरायेदार को किसी तरह की जान-माल की क्षति होगी तो 2 साल की सज़ा हो सकती है। इस तरह को किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0326-2312217 पर की जा सकती है।