हत्या कर शव छिपाने के मामले में आरोपी दोषी
निरसा में बच्चे की हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी निरसा हिरबांध निवासी मोबिन अंसारी और जाहिदा खातून को दोषी करार दिया है। दोनों के सजा के बिंदु पर विचार करने के लिए...
निरसा में बच्चे की हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी निरसा हिरबांध निवासी मोबिन अंसारी और जाहिदा खातून को दोषी करार दिया है। दोनों के सजा के बिंदु पर विचार करने के लिए सात जून की तिथि मुकर्रर की गई है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए मोबिन और जाहिदा को दोषी ठहराया। दोनों अभियुक्तों को वापस न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अपर लोक अभियोजक बृजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 2011 में साहिल की हत्या हुई थी। उसके पिता नसीम के फर्द बयान पर निरसा थाने में कांड संख्या 135/2011 दर्ज किया गया था। अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में धारा 302 एवं 201 के तहत मुकदमा चल रहा था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने निरसा निवासी नसीम अंसारी के पुत्र साहिल की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को झाड़ी में छुपा दिया था, जहां से पुलिस ने शव को बरामद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल की हत्या गला दबाकर किए जाने की पुष्टि हुई थी।