दिव्यांग से दुष्कर्म के प्रयास में टुंडी के बुजुर्ग को 10 साल कैद
धनबाद में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को मूक बधिर दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी अमृत पाल को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया...

धनबाद, प्रतिनिधि मूक बधिर दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने 60 वर्षीय अधेड़ को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को ही उसे दोषी करार दिया गया था। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी टुंडी महाराजगंज निवासी अमृत पाल (60 वर्ष) को सजा सुनाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने से दंडित किया।
दिव्यांग किशोरी की मां की शिकायत पर सात नवंबर 2024 को टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में बताया गया है कि पीड़िता की मां बाजार सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान अमृत पाल उसके घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता बोल नहीं पाती थी और समझ भी नहीं पाती थी, इसलिए उसने इशारों में ही कोर्ट में अपना बयान दिया था।
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