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इकबाल सहित 27 मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के न्यायालयों में लंबित मुकदमों में से 501 मुकदमों को स्पीडी ट्रायल के लिए चुना है। इन मुकदमों को 31 जनवरी तक निष्पादित करने का अल्टीमेटम संबंधित अदालतों को दिया गया है।...

इकबाल सहित 27 मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल
हिन्दुस्तान टीम,धनबादThu, 09 Nov 2017 01:43 AM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के न्यायालयों में लंबित मुकदमों में से 501 मुकदमों को स्पीडी ट्रायल के लिए चुना है। इन मुकदमों को 31 जनवरी तक निष्पादित करने का अल्टीमेटम संबंधित अदालतों को दिया गया है। इसमें धनबाद से इकबाल खान के मामले के अलावा अन्य 26 मामलों का चयन किया गया है।

धनबाद व्यवहार न्यायालय के चिन्हित 27 मुकदमों में 9 मुकदमे सत्र न्यायालय से संबंधित हैं और बाकी 18 मुकदमे मजिस्ट्रेट ट्रायल के हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट ट्रायल के 18 मुकदमों के लिए अर्पित श्रीवास्तव और एस बेदिया प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी को विशेष अधिकार दिया गया है। सहायक लोक अभियोजक में वीरेंद्र कुमार और कुमार अभिषेक को प्रतिनियुक्त किया गया है। सत्रवाद के 9 मुकदमों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 रविंद्र कुमार को विशेष अधिकार दिया गया है और लोक अभियोजक के लिए अनिल कुमार सिंह द्वितीय को प्रतिनियुक्त किया गया है। लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने बताया कि चिन्हित मुकदमों में हर दिन ट्रायल किया जाएगा।

शोभा पर गोली चलाने में इकबाल ने दिया सफाई बयान

धनबाद। मनोज सिंह की पुत्री शोभा सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में फहीम खान के पुत्र इकबाल खान समेत तीन का बयान बुधवार को कोर्ट में दर्ज किया गया। आरोपी इकबाल खान, रिंकू खान उर्फ साकिब हुसैन और भोलू खान उर्फ जाहिद हुसैन ने अपने सफाई अपने-आप को निर्दोष बताया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 नवंबर तय कर दी है। आरोपियों के खिलाफ यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 की अदालत में चल रहा है। अभियुक्तों के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में शोभा सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 17 अगस्त 2011 को वे लोग रेलवे लाइन के नीचे पावर हाउस के पास उसे घेर कर हत्या का मुकदमा उठाने का दबाव दे रहे थे और उससे हत्या करने की नियत से आरोपियों ने उस पर गोली चलाई थी, जो उसके हाथ में लगी थी।

स्टाम्प वेंडर की जमानत अर्जी रद्द

धनबाद। नाजायज तरीके से एक सौ रुपए का स्टाम्प बेचने के आरोप में गिरफ्तार वेंडर हरि नारायण प्रसाद की जमानत अर्जी बुधवार को कोर्ट ने रद्द कर दी है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वेंडर के खिलाफ कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार के आवेदन पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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