अवैध बालू परिवहन मामले में प्राथमिकी दर्ज, जब्त ट्रैक्टर के चालक-मालिक पर कार्रवाई

हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में रिखिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बजरमरुवा गांव के पास बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और प्रशासन ने चेतावनी दी कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध बालू परिवहन मामले में प्राथमिकी दर्ज, जब्त ट्रैक्टर के चालक-मालिक पर कार्रवाई

देवघर। रिखिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

कार्यवाही की जानकारी

बजरमरुवा गांव के समीप बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किए जाने के मामले में अंचल अधिकारी मोहनपुर के निर्देश पर रिखिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला अवैध रूप से बालू उत्खनन कर परिवहन करने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, रिखिया थाना पुलिस की रात्रि गश्ती टीम 2 मई 2026 को क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम जब बजरम गांव के पास पहुंची तो एक ट्रैक्टर पर बालू लदा हुआ आता दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखते ही चालक ट्रैक्टर को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद न तो चालक और न ही वाहन मालिक मौके पर पहुंचे। साथ ही वाहन से संबंधित कोई वैध कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

जांच एवं प्राथमिकी दर्ज करना

पुलिस जांच में ट्रैक्टर पर करीब 100 सीएफटी बालू लदा पाया गया। जब्त वाहन सोनालिका डीआई-35 एचडीएम ट्रैक्टर है, जिस पर पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी। ट्रैक्टर और ट्रेलर को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। मामले को लेकर थाना पुलिस ने प्रतिवेदन अंचल कार्यालय मोहनपुर को भेजा था। इसके बाद अंचल अधिकारी अमृता कुमारी ने पत्र जारी कर बताया कि बिना वैध अनुमति खनिज (बालू) का उत्खनन एवं परिवहन झारखंड लघु खनिज समाहरण नियमावली, 2004 (संशोधित) के नियम 24 के तहत दंडनीय अपराध है। उनके निर्देश पर संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई कब की गई?
2 मई 2026 को रिखिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई।
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