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रेलवे बुकिंग क्लर्क से मारपीट-छिनतई में सजा

मधुपुर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निवासी रेलवे बुकिंग क्लर्क सफदर खान को मारपीट और छिनतई मामले में लगभग ढाई साल की सजा सुनाई है। मामले के अधिवक्ता मो. आरीफ ने...

रेलवे बुकिंग क्लर्क से मारपीट-छिनतई में सजा
हिन्दुस्तान टीम,देवघरFri, 03 Aug 2018 10:39 PM
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मधुपुर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निवासी रेलवे बुकिंग क्लर्क सफदर खान को मारपीट और छिनतई मामले में लगभग ढाई साल की सजा सुनाई है। मामले के अधिवक्ता मो. आरीफ ने बताया कि आरोपी सफदर को धारा 379 में 1 साल, 504 में 1 साल, 323 में 6 माह व 341 में 15 दिन की सजा रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार प्रजापति ने शुक्रवार को सुनाई है। आरोपी पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्टेशन में रेलवे बुकिंग क्लर्क पद पर कार्यरत है।बताया जाता है कि सफदर खान द्वारा गत 7 जून 2013 को मधुपुर स्टेशन परिसर में पनाहकोला निवासी वकार मोहम्मद खान के साथ मारपीट करते हुए बीस हजार रुपए नकद की छिनतई कर ली गयी थी। मामले को लेकर पीड़ित ने रेल थाना मधुपुर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोपी के विरूद्ध जीआरपी कांड संख्या 20/13 भादवि की धारा 341, 323, 324, 504, 379, 34 के तहत दर्ज करायी गयी थी। न्याय के लिए पीड़ित लागातर कोर्ट पहुंच रहा था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को मुजरिम करार दिया। जानकारी दी गयी है कि पीड़ित वकार मोहम्मद खान आरोपी सफदर खान का ससुर है। पुत्री द्वारा दर्ज दहेज प्रताड़ना मामले का केस उठाने को लेकर आरोपी की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उसी मामले को लेकर अपने ही ससुर के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया था।

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