
मधुपुर : हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास, जुर्माना
मधुपुर में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश ने हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों पर उमेश राउत को जहर देकर हत्या करने का आरोप था। इसके अलावा अन्य सजा भी सुनाई गई है। न्यायालय ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का प्रावधान किया है।
मधुपुर, प्रतिनिधि । जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में है। न्यायालय ने आजीवन सजा के आलावा 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। साथ ही जहर खिलाने के मामले में अतिरिक्त तीन साल की सजा व दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इसी कांड में कमरे में बंधक बनाकर रखने के मामले में एक साल की सजा सुनाई गयी है। न्यायालय ने सभी सजा एक साथ चलाने का प्रावधान किया है।

जिन्हें सजाया सुनायी गई है वह सारठ थाना क्षेत्र के श्रीडंगाल गांव निवासी नरेश राउत, मुन्ना राउत व पाथरोल थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी अरविंद राउत है। सभी पर बुढ़ई थाना क्षेत्र के निवासी उमेश राउत को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप है। घटना दो साल पहले 20 मई 2023 की है। घटना के बाबत मृतक की मां अनिता देवी ने बुढ़ई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सात लोगों को नामजद बनाया गया था। मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि नामजद आरोपित जान मारने की नीयत से उनके बेटे उमेश राउत को घर घुसकर जबरन जहर पिला दी थी। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों को पकड़ा। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उसके बाद न्यायलय में सुनवाई शुरू हुई। प्रभारी अभियोजक के तरफ से करीब 16 गवाह, अनुसांधानकर्ता समेत चिकित्सक की गवाही कोर्ट प्रस्तुत किया। अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायलय ने कांड के तीन आरोपितों को सजा सुनाई है।

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