मधुपुर : धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

Dec 18, 2025 02:02 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, देवघर
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मधुपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लखना मोहल्ला निवासी मकसूद अंसारी को धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई। आरोपित पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का आरोप था। न्यायालय ने भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए तीन साल का सधारण कारावास और जुर्माना लगाया।

मधुपुर : धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

मधुपुर। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधुपुर पूजा की अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी के मामले में लखना मोहल्ला निवासी मकसूद अंसारी को सजा सुनाई है। आरोपित मकसूद अंसारी पर अपने हित के लिए फर्जी दस्तावेज के तहत जमीन हड़पने का आरोप है। न्यायलय ने आरोपित को भादवि की धारा- 420, 467, 471 व 468 में दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल का सधारण कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है। सभी सजा एक साथ चलाने का प्रावधान किया है। यह मामला तत्कालीन सीओ मधुपुर परमेश्वर कुशावाहा ने एसडीओ मधुपुर के निर्देश पर दर्ज कराया था। न्यायालय में लोक अभियोजक ने सभी दस्तावेज की जांच प्रतिवेदन व सूचक और साक्षियों बयान न्यायलय में दर्ज कराया।

उसके बाद लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया है। फिलहाल आरोपित को ऊपरी अदालत में अपील में जाने के लिए औपबंधित जमानत दी है।

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