
खाद्य सामग्री बनाते समय एप्रोन, ग्लब्स, मास्क एवं हेयर नेट का प्रयोग अनिवार्य : उपायुक्त
- खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत मिष्ठान दुकान, थोक विक्रेता, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वेंडर्स एवं आईस्क्रीम स्टॉल की जांच जारी
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं एफएसएसएआई मानक के अनुसार खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पिछले दो दिनों से जिले के प्रमुख मिष्ठान भंडार, होटल, रेस्टोरेंट एवं फास्ट फूड दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में कोजी स्वीट्स, बीकानेर स्वीट्स, वृंदावन स्वीट्स, अवंतिका स्वीट्स, नीलकमल रेस्टोरेंट, होटल कामधेनु, यादव स्वीट्स, संतोष स्वीट्स इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों में पनीर एवं विभिन्न मिठाइयों की जांच की गयी एवं नमूना भी संग्रह किया गया।
इसके अलावा निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और फूड वेंडर्स को विशेष दिशा-निर्देश जारी किया गया। यह निर्देश दिया गया कि कार्य करते समय एप्रोन, ग्लब्स, मास्क एवं हेयर नेट का प्रयोग अनिवार्य करें। एफएसएसएआई द्वारा निर्गत क्यूआर कोड को मुख्य स्थल पर प्रदर्शित करें, ताकि उपभोगता आसानी से स्कैन कर खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें। फास्ट फूड में केवल खाद्य रंगो का ही उपयोग करें। अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में ढक्कनयुक्त डस्टबीन रखें एवं उसका नियमित उपयोग करें। अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में एफएसएसएआई फूड लाईसेंस- रजिस्ट्रेशन लेकर ही खाद्य व्यवसाय करें। होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई विक्रेता एवं अन्य फास्ट फूड दुकानदार विशेष रुप से दूध, पनीर, खोआ इत्यादि फूड लाईसेंसधारी वेंडर से ही लें एवं उक्त वेंडर का फूड लाईसेंस एवं बिल दुकान में रखना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के क्रम में अज्ञात स्त्रोत से प्राप्त खाद्य सामाग्रियों को जांच, जप्त एवं नष्ट करते हुए फूड लाईसेंसधारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सभी खाद्य प्रतिष्ठान में प्रयोग की जाने वाली कटलरी एवं युटेनसिल्स की नियमाकुल साफ-सफाई एवं स्टेरलाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखेंगें। साथ ही किचन एवं डाइन-इन-एरिया की साफ-सफाई रखना सुनिश्चित करेंगें। मिठाई एवं ड्राईफ्रूटस के गिफ्ट पैक पर उसमें प्रयुक्त सभी सामग्री की सूची डब्बे/ पैकेट पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगें।

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