पांच अभियुक्त रिहा, मामला : जानलेवा नियत से मारपीट का
देवघर प्रतिनिधि जानलेवा नियत से मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश...

देवघर प्रतिनिधि
जानलेवा नियत से मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने पांच अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। सत्रवाद संख्या 21/2023 के इस मामले में रिहा किए गए अभियुक्तों में सोनारायथाड़ी थाना अंतर्गत दोंदवा ग्राम निवासी सिराजुल मियां, सहरबानु बीवी, असगर अंसारी, पारस मंडल एवं अहमद अंसारी के नाम शामिल हैं। यह मामला सूचक रहमान मियां द्वारा सोनारायथाड़ी थाना कांड संख्या 34/2017 के रूप में दर्ज कराया गया था। मामले में जानलेवा मारपीट कर जख्मी कर दिए जाने से संबंधित आरोप सहित अन्य आरोप शामिल थे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 2 लोगों ने गवाही दी, जो घटना का समर्थन करने से मुकर गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया।
