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देवघर: दुष्कर्म मामले में आठ वर्ष की सजा

तेरह वर्षीया नाबालिग के साथ बलात्कार के एक मामले में देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-पोक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विजय कुमार तृतीय ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा...

देवघर: दुष्कर्म मामले में आठ वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,देवघरSun, 16 Sep 2018 12:32 AM
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तेरह वर्षीया नाबालिग के साथ बलात्कार के एक मामले में देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-पोक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विजय कुमार तृतीय ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। पोक्सो कांड संख्या 22/2018 के इस मामले में 18 वर्षीय अभियुक्त भवानी दास को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाकर आठ वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सहित पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार अभियुक्त को पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास का दंड भी भोगना होगा।

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