एम्स देवघर के आसपास तंबाकू नियंत्रण को लेकर छापेमारी

Mar 13, 2026 12:53 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान 28 दुकानदारों से 1900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों का पालन करने की चेतावनी दी और भविष्य में ऐसे अभियानों को जारी रखने का आश्वासन दिया।

एम्स देवघर के आसपास तंबाकू नियंत्रण को लेकर छापेमारी

देवघर,प्रतिनिधि। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के अनुपालन को लेकर गुरुवार को देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एम्स देवघर और आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन की जांच की गई। इस दौरान 28 दुकानदारों से कुल 1900 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह अभियान सिविल सर्जन डॉ. बच्चा प्रसाद सिंह और जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अवर निरीक्षक सुधांशु यादव और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम सहायक धीरज कुमार राम ने किया।

छापेमारी टीम ने देवीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एम्स देवघर परिसर तथा उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न दुकानों की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कई दुकानदार सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे थे तथा कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। टीम ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, दुकानों के सामने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाना तथा ग्राहकों को माचिस, लाइटर और ऐश ट्रे उपलब्ध कराना कोटपा अधिनियम की धारा 4 और 5 का उल्लंघन है। इसके अलावा तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर सफेद पृष्ठभूमि पर स्पष्ट रूप से “गैर धूम्रपान क्षेत्र, यहां धूम्रपान करना अपराध है” का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। टीम ने यह भी बताया कि किसी भी विद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, गुल और गुडाकुल जैसे उत्पादों की बिक्री करना कोटपा अधिनियम की धारा 6 (बी) का उल्लंघन है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ चालान काटने के साथ-साथ सामान जब्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। अभियान के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों की जानकारी भी दी गई और उन्हें कानून का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण को लेकर जिले में आगे भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

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