
नगरपालिका आम निर्वाचन को लेकर अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित : उपायुक्त
देवघर में नगरपालिका चुनाव 2026 के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उपायुक्त ने मतदान तिथि 23 फरवरी 2026 और मतगणना तिथि 27 फरवरी 2026 की घोषणा की। देवघर नगर निगम में 36 वार्ड और 172 मतदान केन्द्र हैं, जबकि मधुपुर नगर परिषद में 23 वार्ड और 46 मतदान केन्द्र हैं।
देवघर,प्रतिनिधि। समाहरणालय के सभागार में शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर नगर निगम (वर्ग ख) में कुल 36 वार्ड, 158 मतदान केन्द्र, 14 सहायक मतदान केन्द्र कुल 172 व मधुपुर नगर परिषद वर्ग ख में 23 वार्ड एवं 46 मतदान केन्द्र हैं। कहा कि निर्वाचन प्रतीक आवंटित होने के बाद मतदान तिथि 23 फरवरी 2026 एवं मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 रहेगी।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर नगर निगम महापौर पद के लिए कुल नामांकित अभ्यथियों की संख्या 20, अयोग्य अभ्यर्थी की संख्या 1, अभ्यर्थी वापसी की संख्या 1 एवं अभ्यर्थी वापसी के उपरांत बचे हुए की संख्या 18 है। वहीं मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल नामांकित अभ्यथियों की संख्या 7, अयोग्य अभ्यर्थी की संख्या 00, अभ्यर्थी वापसी की संख्या 00 एवं अभ्यर्थी वापसी के उपरांत बचे हुए की संख्या 7 है। उन्होंने जानकारी दी कि देवघर नगर निगम वार्ड 01 से 12 वार्ड में 73 अभ्यर्थी, 13 से 24 वार्ड में 63 अभ्यर्थी एवं 25 से 36 वार्ड में 89 अभ्यर्थी कुल 225 एवं नगर परिषद मधुपुर वार्ड 01 से 12 वार्ड में 72 अभ्यर्थी व 13 से 23 के लिए 57 अभ्यर्थी कुल 129 व कुल अभ्यर्थियों की संख्या 354 है। महापौर पद के लिए 6 व वार्ड पार्षद पद के लिए 4 वाहनों की अधिसीमा : डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रचार प्रसार के उपयोग के लिए देवघर नगर निगम महापौर पद के लिए 6 व वार्ड पार्षद पद के लिए 4 वाहनों की अधिसीमा दी गयी है। वहीं नगर परिषद मधुपुर अध्यक्ष पद के लिए 4 व वार्ड पार्षद के लिए 2 वाहनों की अनुमति दी गयी है। साथ ही निर्वाचन प्रचार प्रसार के उपयोग के लिए देवघर नगर निगम महापौर पद के लिए 3 व वार्ड पार्षद पद के लिए 2 वाहनों की अधिसीमा मतदान के 48 घंटे पूर्व के लिए दी गयी है। वहीं नगर परिषद मधुपुर अध्यक्ष पद के लिए 3 व वार्ड पार्षद के लिए 2 वाहनों की अनुमति मतदान के 48 घंटे पूर्व के लिए दी गयी है। साथ ही अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सिर्फ चार पहिया, तीन पहिया व दो पहिया ही अनुमान्य है। देवघर नगर निगम में 172 व मधुपुर नगर परिषद में 46 मतदान केन्द्र : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर नगर निगम (वर्ग ख) में कुल 36 वार्ड, 158 मतदान केन्द्र, 14 सहायक मतदान केन्द्र कुल 172 व मधुपुर नगर परिषद वर्ग ख में 23 वार्ड एवं 46 मतदान केन्द्र हैं। देवघर नगर निगम के लिए कुल 179278 मतदाता है, जिसमें से 92712 पुरूष, 86558 महिला एवं 8 अन्य मतदाता हैं। वहीं मधुपुर नगर परिषद अंतर्गत 44258 मतदाता में से 22065 पुरूष व 22193 महिला हैं। कहा कि निर्वाचन प्रतीक का आवंटन तिथि 7 फरवरी 2026 है, मतदान तिथि 23 फरवरी 2026 एवं मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 निर्धारित हैं। मतपत्र से मतदान के लिए मतपेटिका का किया जाएगा प्रयोग : डीसी ने कहा की नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में दोनों नगरपालिकाओं के मतदान केन्द्रों पर मतपत्र से मतदान के लिए मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो बड़ी मतपेटिका एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अतिरिक्त मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसार कुल 600 (छः सौ) मतपेटिकाओं का मरम्मति, तैलीयकरण, ग्रीसिंग एवं रंगाई का कार्य पूर्ण कर तैयार कर लिया गया है। कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा देवघर नगर निगम के महापौर पद के लिए 15 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 3 लाख के अलावा मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गई है। वहीं निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियां जैसे मतदान केन्द्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गयी है। विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, दोनों अनुमंडल स्तर पर पृथक-पृथक वज्रगृह-सह-मतगणना केन्द्र का चयन किया गया है। देवघर नगर निगम के लिए देवघर कॉलेज का शूटिंग सेंटर। वहीं मधुपुर नगर परिषद के लिए महिला महाविद्यालय मधुपुर कॉलेज, मधुपुर का स्थल चिन्ह्ति किया गया है। आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला के नगरपालिका क्षेत्र में (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) जहां आम निर्वाचन कराया जाना है, निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रवृत हो जाएगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा। जिसमें टेंडर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। नगरपालिका क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ाई से निपटा जाएगा। कौन-कौन थे उपस्थित : प्रेसवार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त पियूष सिन्हा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी के सहित सभी मीडिया प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के कर्मी आदि उपस्थित थे।

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