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चार अभियुक्तों को तीन वर्ष की सश्रम कैद- व- जुर्माना

चार अभियुक्तों को तीन वर्ष की सश्रम कैद- व- जुर्माना

संक्षेप:

देवघर प्रतिनिधि।मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश एम सी नारायण की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी पाकर स

Nov 07, 2025 12:45 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर प्रतिनिधि। मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश एम सी नारायण की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि मामले के अन्य सात आरोपितों को रिहा करने का निर्णय दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 74/ 2023 के इस मामले में अभियुक्त राम मंडल, हरिहर मंडल, विजय मंडल एवं लालमोहन मंडल को भादवि की धारा 325 के तहत दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कैद सहित ₹1,000/- जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्तों में से प्रत्येक को भादवि की धारा 148, 341 एवं 323 के तहत भी दोषी पाया गया।

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धारा 148 के तहत अभियुक्तों में से प्रत्येक को दो वर्ष की सश्रम कैद, धारा 341 के तहत पन्द्रह दिनों का साधारण कारावास एवं धारा 323 के तहत छह माह सश्रम कारावास का दंड दिया गया। फैसले के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोप के अनुसार प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद अभियुक्तों ने रड, एवं तलवार से मारपीट कर जख्मी किया। आरोपों को लेकर सोनारायठाढ़ी़ थाना कांड संख्या 45/2022 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई। मारपीट की यह घटना दिनांक 13/7/2022 को घटित हुई। इसी मामले में आरोपित सुनैना देवी, ममता देवी, विनय मंडल, गीता देवी, भारती देवी, नून लाल मंडल एवं लोचन मंडल को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त निर्णय सुनाया। यह मामला सोनारायठाढ़ी थाना अंतर्गत पावै ग्राम के प्रवेश कुमार मंडल द्वारा सूचक के रूप में दर्ज कराया गया था।