Hindi Newsझारखंड न्यूज़देवघरDeoghar Court Acquits Two Accused in SC ST Act Violation Case Due to Lack of Evidence

एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो अभियुक्त रिहा

देवघर के विशेष न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में दो अभियुक्तों, भागीरथ यादव और बैद्यनाथ यादव, को रिहा कर दिया। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया, जिससे...

एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो अभियुक्त रिहा
Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरTue, 13 Aug 2024 08:01 PM
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देवघर प्रतिनिधि एससी/एसटी एक्ट के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम- सह- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने दो अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एससी/एसटी कांड संख्या- 124/2016 के इस मामले में देवघर जिला के मधुपुर थाना अंतर्गत सपहा ग्राम निवासी भागीरथ यादव व बैद्यनाथ यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। उनके विरुद्ध मारपीट आदि से संबंधित आरोप थे एवं आरोपों को लेकर कुंडा थाना कांड संख्या- 28/2015 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया। अंततः गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण व उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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