Hindi Newsझारखंड न्यूज़देवघरDeoghar Court Acquits Husband in Dowry Death Case Due to Lack of Evidence

दहेज के लिए हत्या मामले में आरोपी पति रिहा

दहेज हत्या के मामले में देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम् विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पति को रिहा किया। चुनचुन तुरी पर पत्नी रानी देवी की हत्या का आरोप था। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरTue, 13 Aug 2024 08:00 PM
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देवघर प्रतिनिधि दहेज के लिए हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम् विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पति को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 57/2012 के इस मामले में देवघर जिला के जसीडीह थाना अंतर्गत खवासडीह ग्राम निवासी चुनचुन तुरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया गया। उसके विरुद्ध आरोप था कि उसकी शादी रानी देवी के साथ मामले के 14 साल पूर्व हुई थी एवं उसकी पत्नी ने तीन बच्चों को जन्म भी दिया।बाद में उससे दहेज के रूप में 50,000/- की मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता को तरह-तरह से प्रसारित किया गया, अंततः विवाहिता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पांच लोगों को इस मामले में आरोपित किया गया एवं जसीडीह थाना कांड संख्या 176/2011 के रूप में हत्या से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अंततः अदालत ने आरोपी पति चुनचुन तुरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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