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पोते की हत्या मामले में दादा को उम्रकैद

कुल्हाड़ी से चार-पांच बार वार कर पांच वर्षीय पोते की नृशंस हत्या के एक मामले में देवघर के सत्र न्यायाधीश द्वितीय मो. नसीरुद्दीन ने पूरी सुनवाई के बाद आरोपी दादा को सजा सुनायी। सत्रवाद संख्या 116/17 के...

पोते की हत्या मामले  में दादा को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,देवघरTue, 27 Nov 2018 11:20 PM
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कुल्हाड़ी से चार-पांच बार वार कर पांच वर्षीय पोते की नृशंस हत्या के एक मामले में देवघर के सत्र न्यायाधीश द्वितीय मो. नसीरुद्दीन ने पूरी सुनवाई के बाद आरोपी दादा को सजा सुनायी। सत्रवाद संख्या 116/17 के इस मामले में अभियुक्त दिनेश्वर कोल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी गई। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को पांच माह की अतिरिक्त सामान्य कैद की सजा भी भोगनी होगी। आरोप के अनुसार अभियुक्त ने दिनांक 12 मार्च 2017 को होली के एक दिन पहले मुर्गा काटा। अभियुक्त के बेटे नरेश कोल ने पिता को कहा कि कल होली है, आज ही मुर्गा क्यों काट दिये। अभियुक्त ने इस बात को बुरा मानते हुए कहा कि अभी मुर्गा काटे हैं, अब तुम्हारे बेटे को काटेंगे। यह कहकर कुल्हाड़ी से चार पांच बार वार कर अभियुक्त ने अपने पोते आर्या कोल को काट डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आरोप को लेकर देवीपुर थाना कांड संख्या 37/17 के रुप में मामला दर्ज कराया गया। मामले में कुल आठ लोगों ने अपने गवाही दी। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपर्युक्त फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पाण्डेय ने एवं प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अरुण कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। इस मामले का निष्पादन स्पीडी ट्रायल के तहत बीस माह के अन्दर किया गया।

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