
सिविल मामले में अपील खारिज
देवघर प्रतिनिधिजिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, देवघर राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सिविल अपील संख्या- 48/2023 (वाद संख्या- 65/2008 से संबंधित) पर
देवघर प्रतिनिधि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, देवघर राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सिविल अपील संख्या- 48/2023 (वाद संख्या- 65/2008 से संबंधित) पर सुनवाई करते हुए 08 अगस्त 2025 को अपना निर्णय सुनाया। यह अपील 31 मार्च 2023 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सप्तम, देवघर समा रोशिनी कुल्लू द्वारा पारित निर्णय एवं 06 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित डिक्री के विरुद्ध दायर की गई थी। वादकारियों/अपीलकर्ताओं का दावा था कि संबंधित भूमि पर उनका वैध स्वामित्व है और उन्हें कब्जा दिलाया जाए, जबकि प्रतिवादीगण (शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन) ने यह तर्क रखा कि उक्त संपत्ति बिहार गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय अधिग्रहण अधिनियम 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित हो चुकी है।

सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपने स्वामित्व के अधिकार को प्रमाणित करने में सफलता नहीं मिली है तथा निचली अदालत का निर्णय विधि सम्मत और उचित है। अतः जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, देवघर ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश एवं डिक्री को यथावत् बहाल रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ताओं/वादकारियों को इस मामले में कोई राहत प्राप्त नहीं होगी। सिविल अपील से संबंधित इस मामले की सुनवाई में सरकार की ओर से एजीपी अशोक कुमार राय ने एवं अपील कर्ता की ओर से महेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बहस में भाग लिया।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


