Deogarh News: साक्ष्य के अभाव में रिहा किए गए सात आरोपी
Deogarh News: देवघर में मारपीट और सामान छीनने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को रिहा कर दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया, जिसके कारण अदालत ने सभी आरोपितों को रिहा करने का निर्णय लिया। आरोपितों में विनोद यादव, बच्चू यादव और अन्य शामिल हैं।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। मारपीट एवं सामान छीनने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन की अदालत ने सात आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जी आर संख्या 874/ 2024 के इस मामले में रिहा किए गए आरोपितों में देवघर जिला के जसीडीह थाना अंतर्गत आस्ता ग्राम के विनोद यादव, बच्चू यादव, नरेश महतो, गिरधारी यादव, आशा देवी, मीना देवी एवं सुशीला देवी के नाम शामिल हैं।उनके विरुद्ध मारपीट एवं सामानों की छिनतई से संबंधित आरोप को लेकर जसीडीह थाना कांड संख्या 173/2023 के रूप में दिनांक 14/4/2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष एक भी गवाह प्रस्तुत करने में विफल रहा।
साक्ष्य के अभाव में उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त सभी सात आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।


