पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार अभियुक्त रिहा
देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम् विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चार अभियुक्तों को रंगदारी और जान मारने के प्रयास के मामले में रिहा कर दिया। तीन गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद अदालत...
देवघर प्रतिनिधि रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने पर जान मारने के प्रयास से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम् विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चार अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 467/ 2023 के इस मामले में देवघर जिला के सोनारायठाढ़ी थाना अंतर्गत दौंदिया नावाडीह ग्राम निवासी मुकेश मंडल, अमित कुमार, उमाकांत मंडल एवं राज कुमार मंडल को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोप के अनुसार अभियुक्तों ने चंदे की मांग की। जब चंदा 100 रुपए दिया गया तो अभियुक्तगण संतुष्ट नहीं हुए एवं उन्होंने और अधिक रुपयों की मांग की, जिसका विरोध करने पर अभियुक्तों ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया एवं 10,000 रुपए छीन लिए। आरोपों को लेकर सूचक मीरा देवी द्वारा सोनारायठाढ़ी थाना कांड संख्या 85/2023 के रूप में दिनांक 31/10/2021 ई0 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र समर्पित किया। अभियोजन की पक्ष की ओर से तीन गवाह भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया, अंततः गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त चारों अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
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