सारठ: अनुबंधकर्मियों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अंतर्गत पारा शिक्षकों को जिनका मानदेय 10 हजार से कम है उन्हें लाभ दिया जा सकता है। इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव यतीन्द्र प्रसाद...
प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अंतर्गत पारा शिक्षकों को जिनका मानदेय 10 हजार से कम है उन्हें लाभ दिया जा सकता है। इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव यतीन्द्र प्रसाद ने जिला के उप विकास आयुक्त को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश दिया है। पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ऑटोमेटिक एक्सक्लुजन के लिए निर्धारित 13 मापदंड में क्रमांक 6 में अंकित सुझा का जिक्र करते हुए निर्देश दिया गया है कि परिवार के सदस्य जिनकी आय मासिक आमदनी प्रति माह 10 हजार से अधिक हो उन्हें इस योजना से लाभ नहीं दिया जा सकता है। जबकि पारा शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नियुक्त हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक, प्रशिक्षित व टेट पास है उन्हें ही 10 हजार से अधिक मानदेय प्राप्त है। टेट पास नहीं होने पर उन्हें दस हजार से कम मानदेय मिलता है। इसके अलावे जो प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्त है, स्नातक या इंटर पास प्रशिक्षित व टेट पास हैं उन्हें भी दस हजार से कम मानदेय मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पीएम आवास का लाभ दिया जा सकता है। विभाग का यह पत्र सभी पंचायत कार्यालयों को भेज दिया गया है। इस पत्र पर सभी पारा शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया।