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देवघर में एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द, पांच के खिलाफ केस दर्ज

देवघर कार्यालय संवाददाता जिला निबंधक सह उपायुक्त मंजुनाथ जंत्री के आदेश पर सांसद...

देवघर में एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द, पांच के खिलाफ केस दर्ज
हिन्दुस्तान टीम,देवघरTue, 19 Jan 2021 08:00 PM
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देवघर कार्यालय संवाददाता

जिला निबंधक सह उपायुक्त मंजुनाथ जंत्री के आदेश पर सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम (प्रोपराइटर, ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के नाम पर देवघर में खरीदी गई एलोकेसी धाम की जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रोपराइटर अनामिका गौतम समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं, उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को भी लिखा है।

डीसी कोर्ट में किरण देवी की ओर से दायर परिवाद की सुनावाई के बाद उपायुक्त ने रजिस्ट्री रद्द करने और एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसके बाद सब रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे के बयान पर नगर थाना में मंगलवार को भादंवि की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत विक्रेता संजीव कुमार और कमल नारायण झा, क्रेता ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रोपराइटर अनामिका गौतम, पहचानकर्ता देवता कुमार पांडेय तथा गवाह सुमित कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

डीसी कोर्ट में दायर परिवाद में आरोप लगया गया है कि देवघर में एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री गत 29 अगस्त 2019 को की गई। ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रोपराइटर अनामिका गौतम ने गलत तरीके से तीन करोड़ रुपए नकद देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जबकि जमीन का स्टाम्प वैल्यू 18 करोड़ 94 लाख 16 हजार रुपए है। डीसी कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा कया है कि शिकायतकर्ता का आरोप जांच में सही प्रतीत होता है।

कोट--

एक ही जमीन पर एक मामले को लेकर कितनी बार प्राथमिकी कराई जा सकती है। इस विषय को लेकर दो केस पूर्व में ही नगर थाना में दर्ज कराए जा चुके हैं और अब तीसरी हुई है। जमीन किसकी है और किसी रहेगी, यह न्यायालय का विषय है।

- निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा

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