पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजाचतरा विधि संवाददाताअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष दूबे की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ शादी कर शराीरिक शोषण करने वाले रिसु गुप्ता को दस वर्ष का सश्रम कारावास और साठ हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर छ: माह साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। रिसु गुप्ता के विरूद्ध नाबालिग बच्ची के पिता ने इटखोरी थाना कांड संख्या 86/2018 धारा 366ए भादवि के तहत मामला दर्ज करवाया था। रिसु नाबालिग बच्ची के साथ जबरन शादी कर उसके साथ पत्नी के रूप में शारीरिक शोषण कर रहा था। जब बच्ची के पिता ने रीसु के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बच्ची का मेडिकल कराया और धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाया। इसके बाद न्यायालय द्वारा ट्राईल के दौरान आठ गवाहों की गवाही लिया। जिसमें नाबालिग बच्ची ने अपने साथ जबरण पत्नी जैसा व्यवहार करने की बात न्यायालय को बतायी। न्यायालय सभी तथ्यो से संतुष्ट होकर धारा 363 और धारा 366 में दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया और चार पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर करावास और 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया। दोनो सजायें साथ साथ चलेगा।
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