अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा महिलाओं को दी गई कानूनी सुरक्षा
झारखंड के चक्रधरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निशुल्क विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं को कानून में उनके अधिकारों और संरक्षण की जानकारी दी गई। घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया। महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया।

चक्रधरपुर। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम सिंहभूम जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महोदय रवि चौधरी के आदेश अनुसार प्रखंड चक्रधरपुर के पंचायत पदमपुर के ग्राम लोढ़िया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निशुल्क विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जहां महिलाओं को कानून में अधिकार और संरक्षण की जानकारी दी गई । प्राधिकार की संरचना कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया और महिलाओं को कैसे मानसिक शारीरिक ,और आर्थिक, सशक्त मजबूत बनाया जाए बताया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए प्राधिकार उनके लिए हमेशा तैयार है महिलाओं से हो रहे घरेलू महिला हिंसा अधिनियम कामकाजी महिलाएं कहीं काम कर रही है तो उनके साथ शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रताड़ना होती है वह पोस एक्ट 2013 के तहत FIR दर्ज कर सकती है।
कन्या भ्रूण हत्या गर्भ के पूर्व लिंग चयन कानून ,डायन प्रथा, बाल विवाह बाल श्रम, एक जघन्य अपराध है इस पर कानून में बहुत ही कठोर दंड है इसे हमें सभी को मिलकर जागरूक होकर इस कुरीती को समाज से हटाना है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को है राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपना किसी भी मामला बिजली संबंधित लोन संबंधित किसी विभाग की मामला को त्वरित निष्पादन कर सकते हैं , नालसा एप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने की सलाह देकर नालसा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। इस जागरूकता शिविर में अधिकार मित्र श्वेता , राजशेखर रवानी उदाहरण प्रधान ,जननी प्रधान राज मुनि गागराई', मनोज खंडाईत करण कुंभकार अनीता गिलावा आशा महतो मौजूद रहे।
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