घर-घर होगा कचरा उठाव, देना होगा 30 रुपये शुल्क : उरांव

Apr 07, 2026 01:53 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर नगर परिषद की बैठक में गर्मी और बारिश के दौरान संभावित समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। शहर में डस्टबिन का वितरण किया जाएगा और घर-घर से कचरा उठाव के लिए 30 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पेयजल संकट के समाधान के लिए खराब चापाकलों की मरम्मत की जाएगी।

घर-घर होगा कचरा उठाव, देना होगा 30 रुपये शुल्क : उरांव

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय सभागार में सोमवार को नगर परिषद बोर्ड की बैठक नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव की अध्यक्षता में हुई। गर्मी और बरसात को देखते हुए शहर में संभावित समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी वार्ड में नगर परिषद की ओर से डस्टबिन का वितरण किया जाएगा। व्यापारी प्रतिष्ठानों और मॉल में बड़े आकार के डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि कचरा खुले में न फेंका जाए। घर-घर से कचरा उठाव के लिए प्रतिमाह 30 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित चार्ट के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

बैठक के दौरान अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए शहरी क्षेत्र में मौजूद खराब चापाकलों की मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही जहां भी जलमीनार खराब पड़े हुए हैं और वहां मोटर लगाने की जरुरत है तो उसे बदलकर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए सभी वार्ड पार्षदों से 10-10 समस्याओं की सूची मांगी गई है। वहीं आगामी बरसात को देखते हुए शहर की नालियों की साफ-सफाई कराई जाएगी। नाली का निर्माण कराया जाएगा, मरम्मत कराया जाएगा।नगर परिषद में सफाई कर्मियों की बहाली, कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों की लंबित मानदेय भुगतान को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष विजय कुमार साव, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार हांसदा समेत वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के कर्मी मौजूद थे।होल्डिंग टैक्स के लिए वार्डवार लगाया जाएगा शिविर : बैठक के दौरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार हांसदा ने कहा कि नगर परिषद में राजस्व बढ़ाने के लिए वार्डवार तिथि अनुसार शिविर लगाया जाएगा। शिविर लगा कर बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाएगी। साथ ही शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कचरा जहां तहां न फेंके ऐसे करने वाले मकान मालिक और दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा।

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