मावन तस्कर को दस साल का सश्रम कारावास
मानव तस्करी के मामले में चाईबासा निवासी बिनोद ठाकुर को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा...
हिन्दुस्तान टीम,चाईबासाTue, 28 Jan 2020 07:10 PM
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मानव तस्करी के मामले में चाईबासा निवासी बिनोद ठाकुर को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ 2015 में थाना में मामला दर्ज कराया गया था। बिनोद ठाकुर नाबालिग बच्चों और बच्चियों को बहला-फुसला कर बड़े शहरों में काम दिलाने के नाम पर बेचने का काम करता था। पीड़िता बच्चों के परिजनों द्वारा इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।