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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने दोषी को दस साल की सजा

एक नाबालिग लड़की का अपरहण कर दुष्कर्म करने के दोषी बड़बिल निवासी शेख इमरान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ पीड़िता के...

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने दोषी को दस साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,चाईबासाWed, 20 Jun 2018 05:45 PM
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एक नाबालिग लड़की का अपरहण कर दुष्कर्म करने के दोषी बड़बिल निवासी शेख इमरान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ पीड़िता के परिजन द्वारा 7 फरवरी 14 को गुवा थाना में मामला दर्ज कराया गया था।

दर्ज मामले में बताया गया था कि 6 फरवरी को सुबह पीड़िता घर से दूध लाने के लिए निकली थी। उसके बाद घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने बच्ची की खोज-खबर ली। दूसरे दिन पता चला कि बड़बिल के शेख इमरान ने चार-पांच साथियों के साथ पीड़िता को जबरन गाड़ी में बैठा कर ओडिशा ले गया। पीड़िता को दूसरे दिन जमशेदपुर ले जाया गया। यहां दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ इमरान द्वारा जबरदस्ती दष्कर्म किया गया। इसके बाद मामला दर्ज हुआ था।

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