नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में उम्र कैद
चाईबासा की अदालत ने सुरेश सिंकू को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला 8 सितंबर 2023 को जगन्नाथपुर थाना में दर्ज कराया गया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया।

चाईबासा, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जगन्नाथपुर के कंसलापोस रूगुडसाइ गांव निवासी सुरेश सिंकू को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके खिलाफ 8 सितंबर 2023 को जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कर दुष्कर्म के बाद किसी से बताने पर जान मारने का धमकी दी गई थी। पीड़िता रोते हुए घर आयी और परिजनों को आप-बीती सुना दी। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया।
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