पॉलिसी लैप्स मामला: उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को ब्याज सहित प्रीमियम राशि लौटाने का दिया आदेश
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलआईसी चाईबासा को स्वर्गीय लाल सिंह गोप के प्रीमियम की राशि उनकी पत्नी सुनीता गोप को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। सुनीता ने...

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) चाईबासा शाखा को स्वर्गीय लाल सिंह गोप द्वारा जमा किए गए प्रीमियम की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उनकी पत्नी सुनीता गोप को 45 दिनों के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।यह मामला सुनीता गोप द्वारा दायर किया गया था, जिसमें एलआईसी चाईबासा द्वारा पॉलिसी नंबर 856474978 (एलआईसी जीवन उमंग योजना) के अंतर्गत मृत्यु दावा को अस्वीकार करने पर सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न के आधार पर 1,50,000 रुपये का मुआवजा मांगा गया था।मामले के विवरण के अनुसार, स्वर्गीय लाल सिंह गोप ने 20 अगस्त 2020 को 3,00,000 रुपये की बीमित राशि पर यह पॉलिसी ली थी, जिसकी तिमाही प्रीमियम राशि 6,060 रुपये निर्धारित थी। उन्होंने 18 जनवरी 2021 तक तीन किस्तों का भुगतान किया, लेकिन अप्रैल 2021 में चौथी किस्त का भुगतान नहीं कर सके। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने के कारण प्रीमियम समय पर जमा नहीं हो पाया और 12 जून 2021 को उनका निधन हो गया। एलआईसी ने पॉलिसी लैप्स होने का हवाला देते हुए मृत्यु दावा अस्वीकार कर दिया।आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद माना कि पॉलिसीधारक स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण प्रीमियम जमा नहीं कर सके। हालांकि, तीन वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान न होने के कारण पॉलिसी पेड-अप स्थिति में नहीं थी, फिर भी आयोग ने मानवीय आधार पर जमा प्रीमियम की राशि ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया।एलआईसी को आदेश दिया गया है कि वह दावे की प्रस्तुति तिथि (29 अप्रैल 2022) से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रीमियम राशि लौटाए, साथ ही वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करे।
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