उपभोक्ता आयोग ने सहारा को दिया उपभोक्ता की परिपक्वता राशि लौटाने का आदेश, लगाया जुर्माना
चाईबासा के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सहारा समूह से जुड़े हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को एक उपभोक्ता को 3 लाख की परिपक्वता राशि लौटाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने 2016 में 1.5 लाख...

चाईबासा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता की एक शिकायत के मामलें मे एक अहम फैसला लेते हुए सहारा समूह से जुड़ी हमारा इंडिया क्रेडिट Co-op को आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर को उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए परिपक्वता राशि लौटाने का आदेश दिया है।मामला चाईबासा निवासी राजेंद्र मंडल ने दर्ज कराया था। उन्होंने 11 फरवरी 2016 को गोल्डन ए डबल स्कीम में 1 लाख 50 हजार रूपये निवेश किया था, जिसकी परिपक्वता राशि 3 लाख रूपये थी। यह योजना 11 जून 2021 को परिपक्व हुई, लेकिन शिकायतकर्ता को अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया।आयोग
ने माना कि सहारा की सोसाइटी ने परिपक्वता राशि का भुगतान न कर उपभोक्ता के साथ सेवा में घोर लापरवाही, अनुचित व्यापार व्यवहार और विश्वासघात किया है।आयोग ने आदेश दिया कि सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर एवं हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 3 लाख की परिपक्व राशि का भुगतान करना होगा।मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक उत्पीड़न हेतु 35 हजार रूपये क्षतिपूर्ति एवं 5 हजार वाद व्यय भी देना होगा।कुल 3 लाख 40 हजार की राशि 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए, अन्यथा उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि सहारा की सोसाइटी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करती है और उनकी जमा राशि लौटाना उसका दायित्व है।इस आदेश को आयोग ने दोनों पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराने और वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




