उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मिली जानकारी
चाईबासा में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण की...

चाईबासा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चाईबासा के द्वारा मंगलवार को टाटा स्टील फाउंडेशन (मल्टी स्किल डेवलेपमेंट सेंटर), चाईबासा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोग के पदाधिकारी सदस्य राजीव कुमार ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को उपभोक्ताओं के अधिकारों, कर्तव्यों एवं शिकायत निवारण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा में त्रुटि या अनुचित व्यापार व्यवहार की स्थिति में जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा डिजिटल माध्यम से शिकायत निपटान की सुविधाओं पर भी चर्चा की गई।
कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की जानकारी देना था। कार्यक्रम के अंत में उपभोक्ता संबंधी सवाल-जवाब सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों ने उनका समाधान किया। इसके अलावे विशेषज्ञ ने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संदेश दिया।
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