Hindi NewsJharkhand NewsChaibasa News20 Years Imprisonment for Ram Biruwa in Minor Rape Case in Chaibasa
नाबालिग से दुष्कर्म करने में दोषी को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने में दोषी को 20 साल की सजा

संक्षेप:

चाईबासा में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में राम बिरुवा को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। यह मामला 9 दिसंबर 2020 को दर्ज हुआ था, जब पीड़िता के परिजन ने पुलिस में शिकायत की थी।

Dec 07, 2025 01:06 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले राम बिरुवा उर्फ छोड़ को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ पीड़िता के पिता के बयान पर मंझारी थाना में 9 दिसंबर 2020 को केस दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया कि मामला दर्ज कराने से 2 दिन पूर्व राम बिरूवा पीड़िता के घर में आधी रात को घुस गया और उसे कमरे में नाबालिग को अकेला पाकर दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता चिल्लाने लगी तो उसके मुंह दबाने की कोशिश की गई।

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इस दौरान परिजन आवाज सुन कर उठ गए। जब पीड़िता के कमरे में जाकर देखा तो राम पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता के परिजन उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मारपीट किया और जाते-जाते जान मारने की धमकी दी। पीड़िता के परिजन उस समय डर से थाना नहीं गए। लेकिन दो दिन बाद हिम्मत जुटा कर थाना गए और राम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।