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चाईबासा में दुष्कर्मी को 12 साल का सश्रम कारावास

नाबालिग लड़की को बहला फूसला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी विजय हेम्ब्रम को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये र्जुमाना...

चाईबासा में दुष्कर्मी को 12 साल का सश्रम कारावास
हिन्दुस्तान टीम,चाईबासाThu, 13 Sep 2018 01:21 AM
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नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले विजय हेम्ब्रम को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये र्जुमाना लगाया। इस के खिलाफ पीड़िता के पिता के बयान पर मुफस्सिल थाना में 4 नवम्बर 17 को मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता प्रति दिन ट्रेन से चाईबासा बाजार लकड़ी बेचने आती थी। इसी दौरान मुफस्सिल थाना के नाकाहासा गांव निवासी विजय हेम्ब्रम से मुलाकात हो गयी। विजय ने मामला दर्ज होने से दो माह पूर्व पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने घर में रखा और शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबधं बनाता रहा। पीड़िता के परिजन जब खोजबीन करते हुए विजय के घर पहुंचे तो पीड़िता को उसने डरा-धमाकर घर से भगा दिया। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया। अदालत को विजय हेम्ब्रम के खिलाफ साक्ष्य मिल जाने से 12 साल की सजा सुनायी।

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