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पत्नी का हत्यारा दोषी करार, पिटाई से पसली टूटी थी

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला स्थित पारा थाना क्षेत्र के जामगुड़िया की रहने वाली रीना दास (32 वर्ष) की हत्या पीट-पीटकर पति ने की थी। बेरहमी से की गई मारपीट में रीना के सीने की पसली टूट गई थी। दर्द को...

पत्नी का हत्यारा दोषी करार, पिटाई से पसली टूटी थी
हिन्दुस्तान टीम,बोकारोWed, 26 Feb 2020 01:23 AM
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पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला स्थित पारा थाना क्षेत्र के जामगुड़िया की रहने वाली रीना दास (32 वर्ष) की हत्या पीट-पीटकर पति ने की थी। बेरहमी से की गई मारपीट में रीना के सीने की पसली टूट गई थी। दर्द को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और मौत हो गई।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार के कोर्ट में मंगलवार को पति कार्तिक दास को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट 27 फरवरी को सजा सुनाएगी। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजन संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी।

महाल में हुई हत्या : जामगुड़िया निवासी रीना दास की शादी चंदनकियारी थाना क्षेत्र के महाल निवासी 35 वर्षीय कार्तिक दास से 20 दिसंबर 2018 को हुई थी। दोषी ने रानी के पिता अजित दास को उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। जब वह बोकारो पहुंचे तो रीना मृत थी। अजीत दास की शिकायत पर चंदनकियारी थाने की पुलिस ने कार्तिक दास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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