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बोकारो में निजी एंबुलेंस 10 किमी की दूरी के लिए लेंगे अधिकतम 600 रुपये

राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े तय किया...

बोकारो में निजी एंबुलेंस 10 किमी की दूरी के लिए लेंगे अधिकतम 600 रुपये
हिन्दुस्तान टीम,बोकारोThu, 29 Apr 2021 10:42 PM
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राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े तय किया है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों ले सकेंगे।

10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इसी तरह वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने यह जानकारी दी। कुमार ने बताया कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एंबुलेंस वाहनों के लिए दर निर्धारित कर दी गई है। सभी एंबुलेंस संचालकों को विभाग द्वारा निर्धारित दर का अनुपालन करना होगा।

इसी तरह 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। यदि मरीज या उसके परिजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंबुलेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। एंबुलेंस के सेनेटाइजेशन के लिए 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। डीटीओ ने कहा कि इसके बाद भी अगर मरीजों के परिजन से निर्धारित दर से ज्यादा राशि लेने की कोई शिकायत प्राप्त होने पर एंबुलेंस संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। आमजन तत्काल अपने प्रखंड के इंसीडेंट कमांडर (बीडीओ/सीओ) और थाना प्रभारी से इसकी शिकायत करेंगे।

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