बच्चों को यौन शोषण व व्यवहार से बचाने को कठोर कानून है पॉक्सो
बेरमो के फुसरो स्थित कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन में केबी कॉलेज बेरमो की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बाल अधिकार और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की जानकारी दी गई। एनएसएस स्वयं सेवकों ने बच्चों के अधिकारों, बाल श्रम, और अन्य मुद्दों पर पोस्टर के माध्यम से संदेश फैलाया।

बेरमो थानांतर्गत फुसरो के कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन ढोरी में केबी कॉलेज बेरमो की राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई ने प्राचार्य लक्ष्मी नारायण के निर्देशन और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ प्रभाकर कुमार के नेतृत्व व अगुवाई में पॉक्सो जागरूकता अभियान बालिकाओं व सभी हितधारकों के समक्ष चलाया। कार्यक्रम पदाधिकारी ने बाल अधिकार, बाल कानून समेत पॉक्सो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2012 की जानकारी दी। कहा कि पॉक्सो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण व व्यवहार से बचाने हेतु एक कठोर कानून है। किसी भी यौन शोषण की सूचना मिलने पर, उसे तुरंत पुलिस (1098 या 100 या 112) को रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
वहीं पॉक्सो कानून में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है। एनएसएस के स्वयं सेवकों ने पोस्टर स्लोगन के माध्यम से बच्चों के अधिकार, कानून, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी आदि मुद्दों का संदेश देने का कार्य किया। प्राचार्या रूमी सरकार, सचिव धीरज कुमार पांडे, शिक्षकगण शैलबाला कुमारी, प्रदीप कुमार, संजू ठाकुर, निशा प्रिया, दीपक कुमार, विभा कुमारी, अनीता कुमारी, सूरज कुमार, शिव पूजन सोनी, जय गोविंद प्रामाणिक, सीमा कुमारी, आयशा कुमारी, नंदनी कुमारी, कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार, प्रीति प्रेरणा आदि थे।
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