शहर में स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में नही बेचा जा सकेगा बोतलबंद पानी

शहर में स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में नही बेचा जा सकेगा बोतलबंद पानी

संक्षेप:

शहर में स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में नही बेचा जा सकेगा बोतलबंद पानी शहर में स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में नही बेचा जा सकेगा बोतलबंद पानी शहर

Nov 25, 2025 12:09 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बोकारो
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चास प्रतिनिधि। निगम प्रशासन की स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में बोतलबंद पानी बेचना अब संभव नहीं होगा। निगम क्षेत्र में पानी बेचने को लेकर स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पानी की गुणवत्ता और अन्य मानकों की जांच हो सके। इस नए नियम के तहत, सभी वाटर प्लांट और पानी बेचने वाले कारोबारियों को निर्धारित मानकों और आवश्यक कागजात के साथ निगम से अनुमति लेनी होगी, और बिना अनुमति के पानी बेचे जाने पर रोक लगा दी जाएगी। यह नियम पानी की गुणवत्ता और अन्य मानकों की जांच करने के लिए लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कारोबारियों द्वारा बेचा जा रहा पानी सुरक्षित है।

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सभी वाटर प्लांट और पानी बेचने वाले कारोबारियों को तय मानकों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और अनुमति पत्र जमा करने होंगे। इस बाबत नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव ने कहा कि सभी वार्ड में नियमित जांच चलेगा। पूर्व में सभी को हिदायत दी गई थी। अब सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। बिना लाइसेंस के चल रहे आरओ प्लांट निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड मोहल्ला में बिना लाइसेंस के ही अधिकांश आरओ वॉटर प्लांट चल रहे है। लाइसेंस नहीं लगने के कारण इन प्लांटों में पानी की शुद्धता की जांच परख भी नहीं होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में करीब 20 से अधिक आरओ वॉटर प्लांट संचालित है। निगम के संबंधित पदाधिकारी के अनुसार पांच आरओ प्लांट की निगम से लाइसेंस निर्गत है। इसमें भी संबंधित प्लांट जारी गाईडलाईन का पालन नही करने की शिकायत है। पिछले पांच साल के अंदर क्षेत्र में आरओ वॉटर प्लांट की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्व में कई कंपनियों के बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सहित अन्य मानकों पर स्थानीय ने सवाल उठाया था। क्षेत्र में बोतलबंद पानी के नाम पर बोरिंग, कुंआ की पानी बेचे जाने की लगातार स्थानीय की शिकायत को लेकर निगम प्रशासन की ओर से जांच शुरू की गई थी।