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बीएसएल के पूर्व कामगारों को लाइसेंस पर आवास पांच अप्रैल से मिलेगा

बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को ई, एफ और ईएफ प्रकार के आवास लाइसेंस योजना के तहत...

बीएसएल के पूर्व कामगारों को लाइसेंस पर आवास पांच अप्रैल से मिलेगा
हिन्दुस्तान टीम,बोकारोSat, 03 Apr 2021 04:00 AM
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बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को ई, एफ और ईएफ प्रकार के आवास लाइसेंस योजना के तहत मिलेंगे। इस योजना में शहर के सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 और कैंप 2 के आवास शामिल हैं। रिटायर कामगारों को 33 माह के लिए लाइसेंस पर बीएसएल आवास देगा। बोकारो इस्पात प्रबंधन ने इस बाबत सर्कुलर जारी कर दिया है।

आवास लेने का क्या है नियम : बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों के वैसे पूर्व कर्मचारी व उनके आश्रित जो 31 मार्च 2021 से पूर्व बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों से सेवानिवृत्त हुए हों। वे इस योजना के तहत लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए आवेदन दे सकते हैं। लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए 5 अप्रैल से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध रहेगा। इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट की वेबसाइट पर ही फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म 26 अप्रैल से जमा होगा। आवेदन की प्रिंटेड प्रति नगर सेवा भवन में 27 अप्रैल 2021 तक जमा कर सकते हैं।

प्रोसेसिंग शुल्क एक हजार : लाइसेंस योजना के लिए 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा। लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 1,50,000 रुपये व अन्य शुल्क के तौर पर 50,633 रुपये जमा करना होगा। विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 75,000 रुपये मात्र जमा करना होगा।

आवासलीजधारी और प्लॉट होल्डर नहीं उठा सकेंगे लाभ : इस योजना का लाभ वैसे पूर्व कर्मचारी एवं उनके आश्रित नहीं उठा सकेंगे, जिन्होंने कंपनी आवास पूर्व में भी लाइसेंस या लीज पर लिया हो या जिन्होंने पूर्व में कंपनी आवास लाइसेंस या लीज पर लेने के बाद खाली कर दिया हो। पूर्व बीएसएल, बीपीएससीएल या सेल की अन्य इकाइयों के कर्मी व उनके आश्रित जिनके नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/व्यावसायिक प्लॉट हो या जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल का आवास आवंटित हो या कंपनी आवास लीज पर आवंटित हो, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा सेवा से टर्मिनेट/डिसमिस कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे।

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