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सभी वार्डो के प्रत्येक घरों पर एसिस्ट जांच पर पहुंचेगी निगम की टीम

सभी वार्डो के प्रत्येक घरों पर एसिस्ट जांच पर पहुंचेगी निगम की टीम

संक्षेप:

चास निगम क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में भवनों का प्रकार बदला है, लेकिन निगम को होल्डिंग टैक्स में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सालाना केवल 2 करोड़ की होल्डिंग प्राप्त हो रही है। जांच दल द्वारा होल्डिंग का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिससे गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

Sat, 22 Nov 2025 05:30 PMNewswrap हिन्दुस्तान, बोकारो
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चास प्रतिनिधि। चास निगम क्षेत्र में विगत पांच साल से भवनों का प्रकार बदला बावजूद निगम को मिल रहे होल्डिंग जस की तस है। प्रतिवर्ष निगम को करीब 38 हजार होल्डिंग में मात्र दो करोड़ की ही होल्डिंग की प्राप्ति है। इसमें सबसे बडा कारण पांच साल क्षेत्र में जारी होल्डिंग का प्रतिवर्ष भौतिक सप्यापन नही होना बताया जा रहा है। जबकि इन पांच सालों में अधिकांश भवनों का प्रारूप बदला है। कई भवन एक तल्ला से बहुमंजिला , तो कई भवन में व्यवसायिक तो कईयों में विभिन्न प्रतिष्ठान संचालित है। ऐसे भवनों से निगम को पांच साल पूर्व निर्धारित या स्वंय घोषित विवरण के आधार पर ही निगम को होल्डिंग की प्राप्ति है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार चिराचास, बाइपास रोड, पटेर नगर, गुरु गोविंद सिंह नगर, कुंवर सिंह कॉलोनी, तेलीडीह, फोरलेन सहित विभिन्न क्षेत्रों जांच होने से भारी गड़बड़ी व अनियमितता से भी इंकार नही किया जा सकता है। पूर्व में निगम टीम की जांच में लगातार होल्डिंग निर्धारण में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आता रहा है। निगम जांच दल पहुंचने पर जुर्माना के साथ होगी वसूली: क्षेत्र के सभी वार्डो में जारी होल्डिंग का जिओ टैग से भौतिक सत्यापन होगा। इसमें संबंधित भवन से निगम को मिल रहे होल्डिंग सहित वर्तमान में संबंधित मकान में बढ़े एसिस्ट का मुल्यांकन किया जाएगा। गड़बड़ी व विवरण में फेरबदल पर मिलने पर जुर्माना के साथ वसूली होगा। इस बाबत निगम के नगर प्रबंधक फरहत अनिसी ने बताया कि वार्डवार सभी भवनों का भौतिक सत्यापन को लेकर टीम कार्यरत है। उन्होंने बताया कि स्वंय से भवनों में बढ़े एसिस्ट के अनुसार फार्म भरने पर बगैर जुर्माना के होल्डिंग जमा किया जा सकेगा। जांच में पकड़े जाने पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ वसूली होगी। वर्जन: होल्डिंग चोरी पर लगाम लगेगा। साथ ही संबंधित मकान कितने वर्गफीट में बना है व क्या-क्या विवरण छुपाया गया है। जानकारी मिल सकेगी। होल्डिंग बकायेदारों व होल्डिंग चोरी करने वालों पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। निगम को प्रतिवर्ष तीन करोड से अधिक की राजस्व क्षति से इंकार नही किया जा सकता है। संजीव कुमार, अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम