Bokaro DC Vijaya Jadhav Emphasizes Fire Safety Compliance in DDMA Meeting फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ करें कार्रवाई : उपायुक्त, Bokaro Hindi News - Hindustan
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फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ करें कार्रवाई : उपायुक्त

फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ करें कार्रवाई : उपायुक्त

Newswrap हिन्दुस्तान, बोकारोWed, 21 May 2025 04:36 AM
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फायर सेफ्टी के  नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ करें कार्रवाई  : उपायुक्त

बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त विजया जाधव ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की बैठक की। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, एसी मो. मुमताज अंसारी, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ अरिवंद कुमार, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी भगवान ओझा, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने जिला अंतर्गत संचालित अस्पतालों, विद्यालयों, अपार्टमेंट, मैरीज हाल, रेस्टूरेंट, कोचिंग सेंटर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जांच कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने, नियमों की अनदेखी करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कहीं।

उन्होंने एक टीम गठित कर कुछ बड़ें प्रतिष्ठानों का जांच करने को कहा गया। इस बाबत जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को संबंधित विभागों को पत्र जारी करने को कहा गया। सिविल सर्जन कार्यालय को सभी अस्पतालों में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सभी विद्यालयों में, अपर नगर आयुक्त कार्यालय चास व कार्यपालक अभियंता फुसरो को क्षेत्र अंतर्गत अपार्टमेंट, मैरीज हाल, छोटे-बड़ें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर शेफ्टी नियमों को अनुपालन सुनिश्चित करने व इसकी जांच-पड़ताल का निर्देश दिया गया। औद्योगिक स्थानों को शेफ्टी आडिट कराने का निर्देश : चास नगर निगम व फुसरो नगर परिषद को आमजनों के बीच इसे सुनिश्चित करने के लिए पोस्टर आदि लगाने को कहा गया। वहीं, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखने का निर्देश दिया। बैठक में प्राकृतिक आपदा, स्थानीय आपदा से मृत, प्रभावित व्यक्तियों को आपदा राहत अनुदान का अंचल कार्यालय द्वारा भुगतान किये जाने के कार्य को जिला स्तर पर जिला नजारत शाखा से किये जाने का निर्णय लिया गया। वहीं, जिला अंतर्गत अवस्थित सभी प्रमुख औद्योगिक स्थानों को आन साइट प्लान एवं शेफ्टी आडिट कराये जाने का आदेश दिया गया।

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