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चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून तक धारा- 144

30 जून तक लॉक डाउन की स्थिती को देखते हुए एसडीओ डा0 विनय कुमार मिश्र ने एक आदेश जारी कर पुरे अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून तक धारा - 144 लगा दिया...

चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून तक धारा- 144
हिन्दुस्तान टीम,आदित्यपुरWed, 03 Jun 2020 02:10 AM
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30 जून तक लॉक डाउन की स्थिती को देखते हुए एसडीओ डा0 विनय कुमार मिश्र ने एक आदेश जारी कर पुरे अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून तक धारा - 144 लगा दिया है। जिसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा,रात्रि नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक गैर आवश्यक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगा,65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति एवं बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला स्वास्थ्य उदेश्य को छोड़कर घर पर हीं रहेंगे, सभी सर्वाजनिक और कार्य स्थानों में फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों में थूकना दंडनीय होगा, शादी से सबंधित भीड़ एवं सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 व्यक्तियों से अधिक की अनुमति नहीं होगी, दाह संस्कार एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक स्थलों में शराब,पान,तम्बाकू आदि का सेवन की अनुमति नहीं होगी, दुकानों में ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होगी,ना कोई अफवाह फैलायेगा और ना हीं अफवाह फैलाने को प्रोत्साहित करेगा आदि बातों का अनुपालन करने का आदेश जारी किया गया है।

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