रांची के 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 3 दिन की मोहलत; फिर होंगे सील
नगर निगम की मुनिसिपल ट्रेड लाइसेंस टीम ने राजधानी के अलग-अलग वार्डों में संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों की शनिवार को बारीकी से जांच की। जांच के क्रम में नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है।

रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना ट्रेड (व्यावसायिक) लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की मुनिसिपल ट्रेड लाइसेंस टीम ने राजधानी के अलग-अलग वार्डों में संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों की शनिवार को बारीकी से जांच की। जांच के क्रम में नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। रांची नगर निगम ने नोटिस प्राप्त करने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को तीन दिनों के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं।
कार्रवाई के लिए संस्थान होंगे जिम्मेदार
नोटिस में संस्थानों को अपने परिसर में रखी सामग्री, प्रचार सामग्री आदि को हटाने और आवश्यक नगर निगम अनुमति प्राप्त करने को कहा गया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि कोई कोचिंग संस्थान बिना वैध अनुमति के संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। वहीं, नगर निगम के अनुसार जांच में 20 संस्थानों में फायर एनओसी भी नहीं पाए गए। इन्हें भी नोटिस दिया गया।
मनमानी करने पर सख्त हुआ निगम
इस जांच के दौरान कई संस्थान आवश्यक नगर निगम अनुमति और ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित होते पाए गए। इसके बाद नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के क्रम में नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमाने की कार्रवाई की गई है।
बिना अनुमति के नहीं चलेगा कारोबार
रांची नगर निगम के अनुसार, बिना आवश्यक नगर निगम अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 तथा झारखंड नगरपालिका मुनिसिपल अनुज्ञप्ति नियमावली, 2017 के कंडिका 19 और 20 का उल्लंघन है।
‘सभी संस्थानों पर लागू होंगे नियम’
निगम ने कहा है कि कार्रवाई चिह्नित 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर में संचालित सभी व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थानों को आवश्यक नगर निगम ट्रेड लाइसेंस और अन्य वैधानिक अनुमतियां लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी संस्थानों से समय पर आवश्यक अनुमति लेने की अपील की है। निगम का कहना है कि शहर में कानूनसम्मत, व्यवस्थित और पारदर्शी व्यावसायिक गतिविधियां सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। नियम सभी के लिए समान हैं और बिना वैध अनुमति के किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


