कोटा में एक परिवार के 12 सदस्यों को उम्रकैद, बकरे के विवाद में युवक की कर दी थी हत्या

Apr 03, 2026 09:51 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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कोटा की महिला उत्पीड़न कोर्ट एक ने युवक की हत्या करने के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्या बकरे के विवाद को लेकर हुई थी। दोषियों में सभी एक ही परिवार के हैं। इनमें पति-पत्नी और उसके 2 बेटे भी शामिल हैं।

कोटा में एक परिवार के 12 सदस्यों को उम्रकैद, बकरे के विवाद में युवक की कर दी थी हत्या

कोटा की महिला उत्पीड़न कोर्ट एक ने युवक की हत्या करने के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्या बकरे के विवाद को लेकर हुई थी। दोषियों में सभी एक ही परिवार के हैं। इनमें पति-पत्नी और उसके दो बेटे भी शामिल हैं। इस मामले में कोर्ट ने सजा के साथ 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्या

कोटा की एक अदालत ने हत्या के मामले में ऐसा फैसला सुनाया जो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है। बकरे को लेकर हुए विवाद में कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं है। इनमें पति-पत्नी के साथ उनके दो बेटे भी शामिल हैं। कोर्ट ने सजा के साथ आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

क्या था पूरा मामला

मामला कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र का है। यहां के बॉम्बे योजना में एक युवक की बकरे के विवाद में हत्या कर दी गई थी। मृतक इश्तियाक हुसैन सेवानिवृत्ति एएसआई का बेटा था। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता रियाज अहमद ने बताया कि युवक की हत्या 31 अगस्त 2018 को बॉम्बे योजना में हुई थी। फरियादी पक्ष जाहिद हुसैन ने हत्याकांड के बाद मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसके मामा अब्दुल अजीद उर्फ पप्पू का पड़ोसी रमजानी से बकरे को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद समझाइश के लिए रमजानी के घर भी कुछ लोग गए थे। तभी रमजानी और उसके साथियों ने चाकू, लकड़ी और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। जिसमें इश्तियाक हुसैन की मौत हो गई। तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। वही सामने आया है हमला करने वाले सभी एक ही परिवार के हैं।

इन 12 लोगों को हुई सजा

कोर्ट ने जिन 12 लोगों को सजा सुनाई है। उनमें मुख्य आरोपी रमजानी, उसकी पत्नी फरजाना, दो बेटे मुश्ताक और मुख्तार शामिल है। इसके अलावा सद्दाम खान और उसके भाई शाहरुख, मुबारक अली, जाहिर खान, नईमुद्दीन, शाहदत, शाहीन खानम भी इस हत्याकांड में शामिल है। आपको बता दे की कोटा जिले में एक साथ 12 लोगों को सजा सुनाने का यह पहला मामला है। इसके पहले इसी साल पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

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