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अब ब्रिटिश कोर्ट के फैसले के बाद भारत आएगा नीरव मोदी? जानिए क्या कहते हैं नियम

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश अदालत से तगड़ झटका लगा है। ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा ने...

अब ब्रिटिश कोर्ट के फैसले के बाद भारत आएगा नीरव मोदी? जानिए क्या कहते हैं नियम
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 25 Feb 2021 05:00 PM
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पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश अदालत से तगड़ झटका लगा है। ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा ने यह भी कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वह दोषी साबित हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है या नहीं ये जान लेते हैं।

आपको बता दें कि नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की यह सुनवाई ब्रिटेन की मजिस्ट्रेट की अदालत में हो रही थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद ऐसा नहीं है कि नीरव मोदी को तुरंत भारत ला लिया जाएगा क्योंकि अभी भी नीरव मोदी के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। फिलहाल कोर्ट का यह फैसला अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। 

इसके अलावा नीरव मोदी के बाद जो एक और रास्ता बचा है वो है मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील। मतलब नीरव मोदी के लिए अभी हाई कोर्ट जाने के रास्ते खुले हैं। हालांकि, इसके लिए भी एक समय निर्धारित रहता है। अब यह देखना है कि क्या नीरव मोदी हाई कोर्ट जाता है या नहीं।

नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वॉरंट पर 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई कई सुनवाइयों के दौरान वहवॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुआ था। जमानत को लेकर उसके कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में खारिज हो चुके हैं। क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम है। उसे भारत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना होगा। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
ब्रिटेन की जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव का भारत में प्रत्यर्पण होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है। जज ने कहा कि नीरव मोदी को आर्थर रोड जेल में पर्याप्त इलाज और मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा दी जाएगी और वहां उसके द्वारा आत्महत्या का कोई जोखिम नहीं है। जज ने नीरव मोदी के बचाव पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केस को प्रभावित करने का प्रयास किया।

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